कोचिंग सेंटरों की मनमानी को रोकने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से सख्त कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के चलते अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थान में एंट्री नहीं दी जाएगी।