Nursery Admission 2026: दिल्ली नर्सरी एडमिशन 04 दिसंबर से शुरू, पारदर्शिता के साथ होंगे ड्रॉ, जानें आवेदन की लास्ट डेट

By Career Keeda | Dec 04, 2025

दिल्ली सरकार की तरफ से एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के करीब 1,700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल का एडमिशन 04 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से यह साफ किया गया है कि ड्रॉ चाहे कंप्यूटर से हो या फिर पर्चियों से, यह काम माता-पिता की मौजूदगी में बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। बता दें कि पूरा एडमिशन प्रोसेस 04 दिसंबर 2025 से 19 मार्च 2026 तक चलेगा।

कब तक भरे जाएंगे दिल्ली नर्सरी एडमिशन के फॉर्म
साल 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर पेरेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 04 दिसंबर 2025 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक एप्लिकेशन फॉर्म जमा किए जाएंगे।

एडमिशन का शेड्यूल
दिल्ली एंट्री लेवल स्कूल एडमिशन के रजिस्ट्रेशन डेट - 04 दिसंबर 2025
आवेदन जमा करने की लास्ट डेट - 27 दिसंबर 2025
चुने गए स्टूडेंट्स की फर्स्ट लिस्ट (वेटिंग लिस्ट के साथ) - 23 जनवरी 2026
पॉइंट्स बांटने के बारे में सवाल पूछने का मौका - 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026
सेकेंड सेलेक्शन लिस्ट - 09 फरवरी 2026
लिस्ट को लेकर पेरेंट्स की समस्या का समाधान - 10 से 16 फरवरी 2026
खाली सीटों के आधार पर कोई अन्य लिस्ट - 5 मार्च
प्रवेश प्रक्रिया का समापन - 19 मार्च 2026

ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर विजिट करें। फिर नर्सरी एडमिशन लिंक पर क्लिक करें और निर्धारित जगह पर जरूरी जानकारी को भरें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और पते का प्रमाण अपलोड करके 25 रुपए आवेदन फीस जमा करें। फॉर्म जमा करने और संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें।

ड्रॉ की वीडियो रिकॉर्ड
बता दें कि फेयर एडमिशन के लिए DoE ने स्कूलों को पहले के क्राइटेरिया से बचने का निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट ने इसको खत्म कर दिया था, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको बरकरार रखा था। लेकिन इसने इंस्टीट्यूशन्स को एडमिशन क्राइटेरिया बनाने के दौरान राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का पालन किए जाने की याद दिलाई है।

वहीं सभी क्राइटेरिया के पॉइंट्स का ब्रेकडाउन स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर पब्लिकली दिखाना होगा। साथ ही स्कूलों को ओपन सीट्स के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। इसमें अलॉट किए जाने वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी पक्की करने के लिए कोई भी ड्रॉ ऑफ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में किया जाना चाहिए और साथ ही इसका वीडियो भी रिकॉर्ड्स करना होगा।

सर्कुलर में इस बात को दोहराया गया है कि कैपिटेशन फीस लेना या फिर पेरेंट्स को स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से मना है। रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में स्कूल सिर्फ 25 रूपए ले सकते हैं, जोकि वापस नहीं होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग सेल सभी स्कूलों में नियमों के पालन पर नजर रखेगा। साथ ही पेरेंट्स को एडमिशन साइकिल के दौरान किसी भी शिकायत को दूर करेगा।